रादौर/यमुनानगर । शहर में कोरोना वायरस की बीमारी के बढते प्रकोप को लेकर शुक्रवार को विभिन्न व्यापारी संगठनों की एक बैठक का आयोजन एसडीएम कार्यालय रादौर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम सुशील कुमार ने की। बैठक मेें डीएसपी रादौर रणधीर सिंह व अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर बैठक में एसडीएम रादौर सुशील कुमार व डीएसपी रणधीर सिंह ने सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों व व्यापारियों से चर्चा की। इस अवसर पर एसडीएम सुशील कुमार ने बताया कि जिला उपायुक्त के आदेशानुसार सभी दुकाने व वाणिज्यिक संस्थान सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। वही उन्होंने बताया कि राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण हरियाणा द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में यमुनानगर जिला प्रशासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए हैं और आदेश पारित किए हैं। एसडीएम रादौर सुशील कुमार व डीएसपी रणधीर सिंह ने बताया कि नाईयों की दुकानें एवं सैलून को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित करने की अनुमति है और मंगलवार को बंद रहेगी। एसडीएम रादौर सुशील कुमार व डीएसपी रणधीर सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों, आवासीय कॉलोनियों आदि में सभी स्टैंड-अलोन दुकानें, फलों व सब्जियों की दुकानें, रेहड़ी व फड़ी सभी सातों दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी। एसडीएम रादौर सुशील कुमार व डीएसपी रणधीर सिंह ने बताया कि सभी रेस्तरां, हलवाई की दुकानें, भोजनालय, बेकरी, कन्फेक्शनरी, कैफे और इस तरह के अन्य सेवा प्रदाता अपने प्रतिष्ठान सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक चलाएंगे और सांय 8 बजे के बाद बैठने और भोजन की कोई सुविधा नहीं होगी। जबकि पैकिंग और टेकओवर, होम डिलीवरी सेवा को रात 9 तक की अनुमति दी जाती है। शहर में कोरोना वायरस की बीमारी के बढते प्रकोप को लेकर रविवार व सोमवार को बाजार पूर्णतया बन्द रहेंगे:एसडीएम
डीएसपी रणधीर सिंह ने बताया कि व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही, बाजार के बंद होने के बाद सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने बताया कि केमिस्ट की दुकानें, पंजीकृत मेडिकल प्रतिष्ठानों के आपातकालीन ओपीडीएस और पेट्रोल पंप चौबीसों घंटे खुले रहेंगे। एसडीएम रादौर सुशील कुमार व डीएसपी रणधीर सिंह ने बताया कि डेयरी और अन्य संबद्ध गतिविधियां रोजाना सुबह 7 से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं और स्वास्थ्य उद्देश्यों को पूरा करने के अलावा घर पर रहने की सलाह दी जाती है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश और सामान्य निवारक उपाय जैसे कि फेस मास्क का उपयोग, बार-बार हाथ धोना और सामाजिक दूरी सभी सार्वजनिक स्थानों पर आवश्यक रूप से पालन किया जाएगा। एसडीएम सुशील कुमार ने बताया कि सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि सब्जी मंडी में 6 फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखने और व्यक्तिगत स्वच्छता मानदंडों का कड़ाई से पालन हो। यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो सम्बंधित अधिकारी उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अनुसार जो व्यक्ति उक्त नियमों की उल्लंघना करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर एसडीएम सुशील कुमार, डीएसपी रणधीर सिंह, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दीपचंद, मार्केट कमेटी सचिव जयसिंह बरहेडी, खादयपुर्ति व्यापार संघ से प्रधान अशोक गुम्बर, सचिव मुकेश अरोड़ा मक्की, मंगतराम बठला, तिर्लोचन सिंह, अमित कंबोज, अतर सिंह आदि उपस्थित थे। शहर में कोरोना वायरस की बीमारी के बढते प्रकोप को लेकर रविवार व सोमवार को बाजार पूर्णतया बन्द रहेंगे:एसडीएम