एसडीएम अम्बाला शहर सचिन गुप्ता ने बताया कि एचएसआरपी के तहत नई गाडिय़ों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट परिवहन विभाग एवं कोर्ट के निर्देशानुसार अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि व्हीकल एंजैसी के प्रतिनिधियों को इस संबध में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं तथा जब भी कोई व्यक्ति वाहन खरीदता है तो सम्बन्धित एंजेसी की यह जिम्मेवारी बनती है कि वह इस प्लेट को लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्लेट लगने के उपरांत ही अन्य दस्तावेजों को पूरा करते हुए आर.सी. प्रिंट होती है। उन्होंने यह भी बताया कि जहां नई गाडिय़ों के लिए यह जरूरी है वहीं पुराने व्हीकलों पर भी इस प्लेट को लगाया जाना जरूरी है तथा इस कार्य के लिए अम्बाला शहर पुरानी अनाज मंडी 194 नम्बर दुकान पर एचएसआरपी के प्रतिनिधि द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से कहा कि जब भी वे वाहन खरीदें इस प्लेट को लगवाना सुनिश्चित करें ताकि परिवहन विभाग के नियमों की पालना हो सके। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि यदि नियमों की अवहेलना होती है तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।
एसडीएम अम्बाला शहर सचिन गुप्ता ने यह भी बताया कि एचएसआरपी के लिए कॉन्टै्रक्ट किया गया है तथा इस प्रक्रिया के तहत तीन स्टीकर लगाने अनिवार्य हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत गाड़ी सम्बन्धित ईंधन के मुताबिक स्टीकर लगाये जाने का प्रावधान है। एचएसआरपी के प्रतिनिधि अमित कुमार ने बताया कि तीन तरह के स्टीकर लगाये जाते हैं जिसमें फोर व्हीलर, हैवी व्हीकल, बस व अन्य व्हीकल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नियमानुसार व्हीकल पर लगाये जाने वाले स्टीकर के अनुसार उस पर गाड़ी का पूरा विवरण दर्शाया जाता है जिसमें गाड़ी की चैसी नम्बर, इंजन नम्बर व प्लेट की यूजर आईडी होती है। उन्होंने यह भी बताया कि गाड़ी पर जो तीन स्टीकर लगते हैं उनमें नीले रंग का स्टीकर पैट्रोल व सीएनजी सम्बन्धित व्हीकल के लिए, ग्रे रंग का स्टीकर बिजली से चलने वाले व्हीकल के लिए तथा औरेंज रंग का स्टीकर डीजल के लिए अंकित है।
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