अम्बाला। उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा से चर्चा करने के उपरांत एसडीएम गौरी मिड्डा ने बताया कि अम्बाला शहर क्षेत्र (कपड़ा मार्किट) में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के संबध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के तहत पुरानी कपड़ा मार्किट, अग्रसेन चौक स्थित कपड़ा मार्किट, शुकल कुंड रोड़, सामान्य मर्चंट मार्किट (सभी छोटी गलियों में स्थित दुकानें) सप्ताह में मंगलवार, बुधवार और वीरवार को बंद रहेंगी। इसके साथ-साथ पूजा होलसेल कॉम्पलैक्स सप्ताह में सोमवार, मंगलवार व बुधवार को बंद रहेगा। उन्होंने जारी आदेशों में कहा है कि इस विषय से सम्बन्धित सभी दुकानें नियमानुसार दिनों के हिसाब से रात्रि 7 बजे तक ही खुल सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह लोगों के हितों के लिए है। कोई भी व्यक्ति यदि नियमों की अवहेलना करता है तो धारा 188 के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। इसके अलावा एसडीएम गौरी मिड्डा ने अम्बाला शहरी क्षेत्र में इसी विषय को लेकर एक और आदेश जारी किया है।
आदेशों के तहत सैंट्रल एसी चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है जिसमें अम्बाला शहर क्षेत्र में स्थित मॉल, शोरूम, मैरिज हाल, दुकानें इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा विंडो और स्प्लिट एसी को संचालित किया जा सकता है लेकिन उसके लिए 24 से 30 डिग्री तापमान रखना चाहिए, ताजा हवा का 40 से 70 प्रतिशत सेवन जितना संभव हो उतना होना चाहिए, एयर सेनिटेशन-इंडोर यूनिट के फिल्टर की नियमित सफाई होनी चाहिए। सामाजिक दूरी, मास्क पहनना आदि नियमों की पालना करना है। आदेशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जायेगी और उक्त परिसर को सील भी कर दिया जायेगा। एसडीएम गौरी मिड्डा ने एक अन्य जारी आदेश में यह भी कहा है कि कोविड-19 के दृष्टिगत नमूने देने में लोग आनाकानी करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करके वे केवल अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि अपने आस पास के लोगों को भी खतरे में डालने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि लोग इस कार्य में सहयोग करें, यह उनकी सुरक्षा के लिए है। यदि फिर भी नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।