(अंबाला कवरेज) सीबीएसई स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव मेहता और इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सौरभ कपूर ने आज एक सांझा ब्यान जारी करते हुए कहा कि अधिकारी फीस के मुद्दे पर अभिभावकों को गुमराह कर रहे हैं और हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेशों को नजरअंदाज करते हुए अखबार के माध्यम से गलत ब्यान जारी कर अभिभावकों को गुमराह कर रहे हैं। राजीव मेहता ने 29 तारीख को नारायणगढ़ के एसडीएम और बीईईओ के ब्यानों का खंडन किया। जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि स्कूल संचालक अभिभावकों से केवल ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं, उसके अलावा कोई भी अन्य फंड नहीं ले सकते।
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राजीव मेहता ने कहा कि 27 तारीख को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को यह स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस के साथ साथ एडमिशन फीस एनुअल चार्जेस और ट्रांसपोर्ट फीस भी अभिभावकों से ले सकते हैं। परंतु ब्लॉक अधिकारियों द्वारा अखबारों में गलत ब्यान बाजी से अभिभावक गुमराह हो रहे हैं।
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इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष सौरभ कपूर ने बताया कि अप्रैल माह में हरियाणा सरकार द्वारा निजी स्कूलों के अभिभावकों से केवल ट्यूशन फीस लेने के आदेश हुए थे, जिसके विरोध में हरियाणा की कई स्कूल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, हाई कोर्ट द्वारा सारा केस जानने के बाद 27 जुलाई को यह आदेश जारी कर दिए की अब हरियाणा की निजी स्कूल अभिभावकों से ट्यूशन फीस के साथ-साथ अन्य बकाया चार्जेस में जैसे एडमिशन फीस एनुअल चार्जेस और ट्रांसपोर्ट फीस भी ले सकते हैं, परंतु अधिकारियों की आपसी तालमेल की कमी से हाईकोर्ट के आर्डर को नजरअंदाज किया जा रहा है। एसोसिएशन यह स्पष्ट करती है कि हरियाणा में सभी स्कूल हाईकोर्ट के आदेश अनुसार भावनाओं से बचे हुए सारे फंड ले सकती है, अगर अभिभावकों को किसी भी तरह की समस्या आती है तो स्कूल प्रिंसिपल से संपर्क कर सकता है। हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ कोई भी स्कूल संचालक कार्य नहीं करेगा। सिर्फ वही चार्जेज लिए जाएंगे, जिसके लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं।
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